हमारे बारे में (About Us)

क्या है पब्लिक सेल्फ केयर टीम?

आइये जानते हैं पब्लिक सेल्फ केयर टीम के बारे में, क्या है – PSCT 

पब्लिक सेल्फ केयर टीम उत्तर प्रदेश का संचालन पब्लिक सेल्फ केयर समिति, उत्तर प्रदेश पंजीकरण संख्या ALL/03936/2024-2025 करती है। 

पब्लिक सेल्फ केयर समिति की स्थापना 23 जून 2024 को उत्तर-प्रदेश में लोगों के जनउत्थान के लिए किया गया है। पब्लिक सेल्फ केयर समिति, उत्तर प्रदेश के लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा समूह से जुड़े लोगों के आकस्मिक मृत्यु होने पर या किसी जुड़े हुए सदस्य के बेटी के कन्यादान में सहयोग कराने हेतु बनाया गया है।

पब्लिक सेल्फ केयर टीम का लक्ष्य

पब्लिक सेल्फ केयर टीम के तीन प्रमुख लक्ष्य हैं। 

  1. आकस्मिक मृत्यु पर सहयोग योजना। 
  2. कन्यादान सहयोग योजना। 
  3. दुर्घटना सहायता योजना।

पब्लिक सेल्फ केयर टीम से कौन जुड़ सकता है?

पब्लिक सेल्फ केयर टीम से उत्तर प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति जुड़ सकता है।

व्यक्ति किसी भी विभाग का सरकारी कर्मचारी, अर्द्धसरकारी कर्मी, संविदा कर्मी, प्राइवेट कर्मचारी, किसान, व्यापारी, व्यवसायी, मजदूर एक आम जनमानस हो अर्थात सभी लोग जुड़ सकते हैं।

इसमें किसी भी प्रकार का जाति या वर्ग बंधन नहीं है। लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने की तिथि को व्यक्ति की आयु 20 से 50 वर्ष के बीच ही होना चाहिए।

पब्लिक सेल्फ केयर टीम से कैसे जुड़ें

पब्लिक सेल्फ केयर टीम से जुड़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.publicselfcareteam.com पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करके जुड़ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारे आधिकारिक टेलीग्राम ग्रुप से भी अवश्य जुड़ें। 

यदि आप को कन्यादान सहयोग योजना में सहयोग चाहिए तो रजिस्ट्रेशन करते समय कन्यादान सहयोग योजना का विकल्प अवश्य चुनें। अन्य दो योजनाएं आकस्मिक मृत्यु सहयोग योजना एवं दुर्घटना सहायता योजना रजिस्ट्रेशन करा लेने से ही मान ली जाती है। 

जुड़ने के पश्चात् आप को सप्ताह में दो बार कम से कम हमारी वेबसाइट या आधिकारिक टेलीग्राम ग्रुप के देखना होगा।

किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर या किसी भी साथी के पुत्री के विवाह में उसके परिवार को सहयोग करके अपनी प्रोफाइल में रसीद के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। 

कन्यादान सहयोग योजना का विकल्प न लेने वालों को केवल आकस्मिक मृत्यु पर सहयोग योजना में प्रत्येक सहयोग को करना होगा। दुर्घटना सहायता योजना में टीम स्वयं सहयोग करेगी। प्रत्येक सहयोग को करने पर ही सहयोग मिलेगा। नियम और अनुशासन सर्वोपरि हैं। 

हेल्प लाइन नम्बर 9044540057

सदस्यता शुल्क

PSCT से जुड़ने के लिए सदस्यता शुल्क नहीं लिया जाता है। सदस्यता निःशुल्क है।

व्यवस्था शुल्क

व्यवस्था शुल्क 120 रूपय वार्षिक निर्धारित है, जोकि समिति के खाते में आनलाइन किया जाता है। व्यवस्था शुल्क से सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का संचालन किया जाता है। इसी के एवज में दुर्घटना सहायता योजना नियमावली के अनुसार चलायी जाती है। समय समय पर इसका हिसाब भी दिया जायेगा और ऑडिट भी कराई जाएगी।

समिति का खाता विवरण

  • Name – PUBLIC SELF CARE SAMITI UP

    Account No. – 43384989948 

    IFSC – SBIN0003487

    Bank – STATE BANK OF INDIA 

    Branch – PHAPHAMAU
    Branch Code – 003487

✍️✍️ दिनांक 8 नवंबर 2024 से व्यवस्था शुल्क में निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जा रहा है जो की दिनांक 8 नवंबर 2024 से प्रभावी होगा।

🏵️निर्धारित व्यवस्था शुल्क🏵️
120 रुपए प्रतिवर्ष

1- जो भी व्यक्ति केवल आकस्मिक मृत्यु पर सहयोग योजना में शामिल होगा उसके लिए व्यवस्था शुल्क अनिवार्य नहीं है यह व्यक्ति के स्वेच्छा पर निर्भर है।
2- कन्यादान सहयोग योजना तथा दुर्घटना सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए व्यवस्था शुल्क प्रतिवर्ष जमा करना अनिवार्य रहेगा।

Note:– व्यवस्था शुल्क जमा करने के पश्चात पेमेन्ट की रसीद या स्क्रीन शार्ट, ट्रांजेक्शन नम्बर, दिनांक, धनराशि  यह सभी चीजें अपने प्रोफाइल के व्यवस्था शुल्क के कालम में अवश्य भरकर रसीद को उपलोड करें। व्यवस्था शुल्क रजिस्ट्रेशन करने के पहले या रजिस्ट्रेशन के बाद जमा करें।

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